हरियाणा राज्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर जिन परिवारों में केवल लड़की/लड़कियां है, के लिए दिनांक 1-1-2006 से ‘लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना‘ शुरू की गई है । प्रारम्भ में 300/-रू0 प्रतिमास प्रति परिवार पैंशन दी जाती थी । इस योजना के अन्तर्गत माता अथवा पिता के 45वें जन्मदिन से 15 वर्ष के लिए परिवार को पंजीकृत किया जाता है । माता अथवा पिता में से एक की मृत्यु होने पर दूसरा पार्टनर को इस योजना का लाभ दिया जाता है । दिनांक 1-4-2007 से सरकार द्वारा पैंशन की दर में 300/-रू0 से 500/-रू0 की वृद्धि की गई तथा पात्रता के लिए आयु सीमा 55 वर्ष से घटा कर 45 वर्ष की गई है । दिनांक 01-04-2014 से भत्ता की दर में वृद्धि करते हुए 1000/-रू0 प्रतिमास की गई थी। सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 1-1-2015 से पैंशन की दर को बढ़ाकर 1200/-रू0 प्रतिमास किया गया था। दिनांक 01.01.2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढाते हुए भत्ता 1400/- रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दिया गया है। अब दिनांक 01.11.2016 से इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दरों को बढाते हुए पैंशन 1600/- तथा दिनांक 01.11.2017 से पैंशन 1800/- रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र कर दी गई है।
(राशि करोड़ रू0 में)
वित्त वर्ष
लाभपात्रों की संख्या
बजट
खर्च हुई राशि
2013-14
25,918
Rs. 15.32
2014-15
26,619
Rs. 31.20
2015-16
27,988
Rs.40.80
2016-17
29,765
Rs. 51.23
2017-18
32,718
Rs. 65.80
Rs. 62.77
वर्ष 2018-19 के तहत बजट प्रावधान त्र ृ 76ण्12 करोड